कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने एसईसीएल की बंगवार (धनपुरी) में भूमिगत कोयला खदान धंसने की घटना की सूचना मिलने पर निजी हॉस्पिटल शहडोल में पहुंचकर भर्ती घायलों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

तथा मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने बताया कि उक्त घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 4 व्यक्ति घायल हुए। उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्तियों को कंपनियां द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी एवं घायलों का उपचार एक निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है तथा बेहतर उपचार करने हेतु चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दीवान, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्रीमती अमृता गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। #शहडोल #shahdol

शराब पीकर चलने पर 10000 का जुर्माना




वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 25 जून 2026 को यातायात पुलिस सक्ती द्वारा बाराद्वार-रिस्दा मुख्य मार्ग पर एनएच-49 में वाहन क्रमांक Cg 04 hc 0995 को रोककर चालक अमित पाटिल उम्र 40 साल साकिन बिलासपुर थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर (छ.ग.) की जांच की गई। जांच के दौरान चालक के शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को जप्त कर प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।


वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 25 जून 2026 को यातायात पुलिस सक्ती द्वारा बाराद्वार-रिस्दा मुख्य मार्ग पर एनएच-49 में वाहन क्रमांक Cg 04 hc 0995 को रोककर चालक अमित पाटिल उम्र 40 साल साकिन बिलासपुर थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर (छ.ग.) की जांच की गई। जांच के दौरान चालक के शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को जप्त कर प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

🧠 आज के 10 सवाल

1. क्या आपने पूरी खबर पढ़ी?


2. क्या यह खबर उपयोगी लगी?


3. क्या आप ऐसी और खबरें पढ़ना चाहेंगे?


4. आपकी राय:

🌟 Explore More



📘 Facebook 📲 WhatsApp 💬 Comment

😊 React to this news

Comments

Popular posts

❤️ मेरी मोहब्बत ऐसी है ❤️ | दिल छू लेने वाली रोमांटिक शायरी (2026)

पैसा, पावर और सेक्स इतना आकर्षक क्यों हैं? मानव मन की गहरी सच्चाई

Amlai view अमलाई दर्शन