"भूत-प्रेत का साया" बताकर छात्रा से ठगी करने वाला ढोंगी तांत्रिक दोषी करार, 3 साल की जेल

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा में अंधविश्वास फैलाकर एक बीएससी छात्रा से ₹18,600 की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी जयप्रकाश मिश्रा को न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी ने फोन कर छात्रा को "भूत-प्रेत का साया" होने का डर दिखाया और पूजा-पाठ के नाम पर QR कोड के जरिए रकम ट्रांसफर करवा ली थी। शिकायत के बाद थाना सिमगा पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को शहडोल से गिरफ्तार किया।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिमगा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक ओंकार सिंह राजपूत और अभियोजन पक्ष की भूमिका की सराहना की गई।
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