NEET SS Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने NEET SS की 151 सीटें वापस करने का दिया आदेश, 2 हफ्तों में पूरी होगी काउंसिलिंग
NEET SS Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने NEET SS की 151 सीटें वापस करने का दिया आदेश, 2 हफ्तों में पूरी होगी काउंसिलिंग
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NEET SS (Super Speciality) काउंसिलिंग से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि 151 खाली सुपर स्पेशियलिटी सीटें वापस DGHS (Directorate General of Health Services) को सौंप दी जाएं, ताकि उन्हें केंद्रीय काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जा सके। साथ ही कोर्ट ने मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह के भीतर काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी की जाए।
क्या है पूरा मामला?
मामला तमिलनाडु की 151 इन-सर्विस सुपर स्पेशियलिटी सीटों को लेकर था। इन सीटों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच विवाद के कारण NEET SS काउंसिलिंग कई महीनों से अटकी हुई थी। इस देरी से देशभर के हजारों डॉक्टरों और अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
- 151 खाली सीटें DGHS को वापस दी जाएं।
- MCC संशोधित काउंसिलिंग शेड्यूल जारी करे।
- NEET SS काउंसिलिंग 2 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
- सभी पात्र उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की जाए।
छात्रों को क्या फायदा होगा?
इस फैसले के बाद:
- रुकी हुई काउंसिलिंग फिर से शुरू होगी।
- 151 अतिरिक्त सीटों पर भी दाखिले हो सकेंगे।
- हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होगा।
- सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया तेज होगी।
MCC जल्द जारी करेगा नया शेड्यूल
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब MCC जल्द ही Round 2 का संशोधित काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कर सकता है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना चाहिए।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से NEET SS काउंसिलिंग में महीनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद है। 151 सीटों को केंद्रीय पूल में वापस लाने और दो सप्ताह के भीतर काउंसिलिंग पूरी करने के निर्देश से हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

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